नई दिल्ली, अगस्त 6 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवासीय परियोजनाओं में घर खरीददारों के मेहनत की कमाई ठगने और धोखड़ी के लिए बैंकों और बिल्डरों की सांठगांठ की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए सात राज्यों को 10 दिनों के सीबीआई को अतिरिक्त पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

सीबीआई को आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने होम लोन मुहैया कराने वाले वित्तीय संस्थानों के अलावा भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और सम्मान कैपिटल को भी निर्देश दिया कि वे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत मंजूरी के लिए सीबीआई के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई करें, जो...