नई दिल्ली, मार्च 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों में घर खरीदारों को कथित तौर पर धोखा देने के लिए बैंकों और बिल्डर्स के बीच 'अनैतिक गठजोड़' की जांच में देरी पर सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि जांच में देरी से फ्लैट खरीदारों की परेशानी और बढ़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सीबीआई के इस बयान पर आपत्ति जताई कि सब्सिडी योजना के तहत घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के कुछ मामलों को जांच के लिए राज्य एजेंसियों को स्थानांतरित किया जाए।पीठ ने उन मामलों को राज्य एजेंसियों को स्थानांतरित करने से इनकार करते हुए सीबीआई को सभी मामलों की जांच करने और प्रारंभिक जांच को नियमित मामलों में बदलने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह अदालत जांच के निष्कर्ष के लिए अनि...
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