लखनऊ, मार्च 20 -- फर्जी दस्तावेजों से पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा को 1036 करोड़ से ज्यादा की चपत लगाने के आरोप में जीवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के निदेशक आदर्श झुनझुनावाला की अग्रिम जमानत अर्जी सीबीआई की विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने खारिज कर दी। कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा वाराणसी के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक अग्निहोत्री ने 2 सितंबर 2019 को बैंक से धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और कूटरचना की शिकायत की थी। इसमें बताया गया था कि जीवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, निदेशकों, गारंटर, मेसर्स सिंह दीक्षित एंड कंपनी, मेसर्स स्पर्श एंड कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत अज्ञात व्यक्तियों ने धोखाधड़ी की और पंजाब नेशनल बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा को 1036 करोड़ 43 लाख का नुकसान पहुंचाया।सीबीआई की विवेचना में पता चला कि आरोपियों की कंपनी 17 नवंबर 1...
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