अररिया, दिसम्बर 2 -- अररिया, विधि संवाददाता। जालसाजी मामला प्रमाणित नहीं होने पर न्यायमंडल अररिया के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रणव कुमार ने कथित अभियुक्त राम चन्द्र कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। मामला फारबिसगंज थाना कांड संख्या 911/2023 से संबंधित है। सूचक अमित कुमार हैं। रिहाई पाने वाले जिला सुपौल थाना प्रतापगंज ग्राम गोविंद पुर वार्ड नंबर 05 के रहनेवाले 26 वर्षीय राम चन्द्र कुमार पिता राम प्रसाद यादव के रहनेवाले हैं। कथित अभियुक्त राम चन्द्र कुमार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 120बी के तहत फारबिसगंज पुलिस के द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया, तद्नुसार संज्ञान भी लिया गया। परन्तु अभियोजन के तरफ से मात्र एक गवाह की गवाही सुनिश्चित किया गया तथा ठगी एवं धोखाधड़ी के मामले को लेकर एक भी दस्तावेज न्यायालय में प्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.