नई दिल्ली, जनवरी 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) को एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को नए नोटिस जारी किए। याचिका में कंपनी और उसकी समूह कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित धोखाधड़ी की जांच पर 10 दिन में सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अनिल अंबानी और एडीएजी को याचिकाकर्ता तथा पूर्व केंद्रीय सचिव ई. ए. एस. शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका के नोटिस पहले ही तामील किए जा चुके हैं। पीठ ने पिछले साल 18 नवंबर को जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सीबीआई, ईड...
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