बैंक गारंटी की जगह बीमा गारंटी बांड की भी अनुमति
धनबाद, जुलाई 3 -- कोयला मंत्रालय ने कोयला ब्लॉक आवंटियों को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार करने में सुगमता को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह भी पढ़ें- बीमा गारंटी बॉन्ड जमा करने की अनुमतिसंशोधन का विवरण कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम 2026 के माध्यम से मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत आवंटित कोयला ब्लॉकों के लिए बैंक गारंटी (पीबीजी) के स्थान पर बीमा गारंटी बांड (आईएसबी) के उपयोग को स्वीकृति दे दी है। संशोधित ढांचा कोयला ब्लॉक आवंटियों को अपने प्रदर्शन सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी और बीमा गारंटी बांड में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह लचीलापन मौजूदा आवंटियों तक भी विस्तारित किया गया है, जिससे वे निर्धारित शर्तों के अनुसार पहले ...
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