नई दिल्ली, मई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनिल धीरूभाई अंबानी समूह और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में 'गहन जांच' की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ पूर्व नौकरशाह ई.ए.एस. सरमा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) की कंपनियों द्वारा कथित तौर पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि सात मामलों में कुल अनुमानित नुकसान लगभग 27,337 करोड़ रुपये है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नौ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिनमें वे दो मामले भी शामिल हैं जिनमें आरोपपत्...