वाराणसी, अप्रैल 25 -- वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बेहतर तरीके से कचरा प्रबंधन न करने पर नगर निगम ने 490 होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया है। संचालकों तीन दिन में अपने स्तर पर कचरा निस्तारण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। निर्देश का पालन नहीं करने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शहर में ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट कचरा निस्तारण के नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पहली अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के तहत कचरा प्रबंधन अनिवार्य है। नगर निगम से तीन वर्षों के लिए ऐसे होटल-रेस्टोरेंटों के लिए तीन वर्ष तक वैधता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।बड़ी यह भी पढ़ें- तीन सहायक स्वच्छता पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानअपर नगर आयुक्त सवि...
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