नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक जवान के लिए आईवीएफ प्रक्रिया की इजाजत दे दी है। यह जवान बेसुध अवस्था में है। जवान के जल्द न्यूरोलॉजिकल रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि सैनिक की पहले की सहमति, जो उसने आईवीएफ प्रक्रिया शुरू करते समय दी थी, इस स्तर पर पर्याप्त है। सहायक प्रजनन तकनीक (नियम) अधिनियम के मकसद से पत्नी की सहमति को उसकी तरफ से वैध सहमति माना जाएगा। पीठ ने यह आदेश सैनिक की पत्नी की एक याचिका पर दिया है, जिसमें उसने आईवीएफ के लिए अपने पति के आनुवंशिक सामग्री को निकालने व संरक्षण के लिए निर्देश मांगे हैं। यह भी पढ़ें- कोमा में पड़े सैनिक की पत्नी को मिली IVF जारी रखने की अनुमति, HC ने फैसले में किया भागवत पुराण का जिक्र याचिकाकर्ता ने क...