श्रावस्ती, जनवरी 6 -- श्रावस्ती, संवाददाता। जिले के ऐसे बेसहारा वृद्ध जिनका कोई पुरसाहाल नहीं और वह वृद्धाश्रम में रहने के इच्छुक हैं। उन्हें अभियान चलाकर चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए डीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। डीएम अश्विनी कुमार पांडेय ने कहा है कि उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ की ओर से 24 नवंबर 2025 को एक आदेश पारित किया गया है। जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली में शामिल व्यवस्था के तहत समाज कल्याण जिले में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों, वरिष्ठ नागरिक, जो मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ है। साथ ही वह चलने फिरने में समर्थ होने के साथ ही वृद्धाश्रम में रहने के इच्छुक हैं। उनको जिले में एक विशेष अभिया...
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