आजमगढ़, अगस्त 30 -- आजमगढ़,संवाददाता। बेसमेंट में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 50 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी जरूरी होगी। हालांकि शासन ने अन्य चयनित श्रेणी के 50 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शनों के लिए बिजली सुरक्षा एनओसी की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब निर्धारित कागजात के साथ स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर कनेक्शन को ऊर्जीकृत किया जा सकेगा।

नियमों में राहत विद्युत कार्यशाला खंड के अधिशासी अभियंता वर्कशाप आशीष कुमार ने बताया कि 50 किलोवाट तक के चयनित विद्युत कनेक्शनों में कनेक्शन देने से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निरीक्षण और एनओसी की अनिवार्यता में राहत दी गई है। उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र और जरूरी अभिलेख उपलब्ध कराने के साथ यह घोषणा करनी होगी कि विद्युत स्थापना निर्धारित सुरक्षा मानक...