रामपुर, सितम्बर 27 -- जनपद में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान से गेहूं, मसूर, सरसों आदि बोई गई फसलों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए जिला कृषि अधिकारी-उप कृषि निदेशक ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसान फसल क्षति की स्थिति में 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। यदि टोल-फ्री नंबर पर संपर्क न हो सके, तो किसान 72 घंटे के भीतर अपने बैंक, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या जिला कृषि अधिकारी-उप कृषि निदेशक कार्यालय में अपनी खतौनी, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की प्रति के साथ लिखित सूचना दर्ज करा सकते हैं। यह भी पढ़ें- फसल खराब हुई तो 72 घंटे में दें सूचना, मिलेगा बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ इसके अलावा, 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल नुकसान होने पर किसान अपनी संबंधित तहसील से ...