रांची, जुलाई 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बेड़ो प्रखंड स्थित जनता उच्च विद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली 16 वर्ष पुरानी जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थियों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया, पहले दायर याचिका की जानकारी नहीं दी और विद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने का कोई वैध अधिकार भी उनके पास नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में विद्यालय को अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित करने का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और विधिसम्मत प्रक्रिया के आधार पर लिया गया था, इसलिए उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। याचिका में वर्ष 2009 की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत विद्यालय का राजकीयकृत दर्ज...