प्रयागराज, जनवरी 12 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। जिले के थाना सरायममरेज क्षेत्र में वर्ष 2022 में घटित एक हत्याकांड की सुनवाई में अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह ने दोषी हरीशंकर पाल को उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। हरीशंकर ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता अमित मालवीय ने की। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने अपने ही पुत्र रविन्द्र कुमार पाल की हत्या की है। अभियुक्त व मृतक के बीच पिता-पुत्र का संबंध है। मृतक स्वयं दो बच्चों का पिता था। अभियुक्त के उक्त कृत्य से बच्चों के पिता का साया उनके सिर से उठ गया। अभियुक्त ने न केवल पिता व पुत्र के रिश्ते को कलंकित किया गया, वरन उसके बच्चों को भी पितृसुख से वंचित कर दिया। उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत तथा अभियुक्त की आर्थिक एवं ...