आजमगढ़, मार्च 18 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को कोर्ट ने मंगलवार को 15 वर्ष सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता में संबंध विच्छेद हो चुका था। पीड़ित किशोरी अपनी माता के साथ नानी के घर रहती थी। कंधरापुर थाना क्षेत्र में स्थित पिता के घर भी उसका कभी-कभार आना-जाना होता था। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। 2 जून 2021 को वह पिता के घर पर थी। रात में पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर सौतेली मां उसे ननिहाल के पास छोड़ कर चली आई। किशोरी की नानी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध ...
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