मुजफ्फर नगर, मई 22 -- मुजफ्फरनगर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले को पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट में वादिया और पीड़िता अपने बयानों से मुकर गईं थी। अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते कोर्ट ने सजा सुनाई है।एडीजीसी विनय अरोड़ा व विक्रांत राठी ने बताया कि 15 दिसंबर 2020 को बुढ़ाना क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि वह अपने मायके गई हुई थी। घर पर उसकी 17 वर्षीय बेटी और दो बेटे मौजूद थे। महिला का आरोप था कि उसके पति शाबिर ने तीन दिन तक उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी। मोहल्ले के लोगों ने पीड़िता की मां को इस बारे में बताया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल...