कौशाम्बी, जून 24 -- एडीजे प्रथम त्वरित न्यायालय ने शराब के नशे में बेटी से दुराचार करने वाले पिता को दस साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। घटना चार साल पहले कोखराज के सैयदअलीपुर गांव में हुई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोखराज कोतवाली के सैय्यद अलीपुर गांव की एक युवती 27 मई वर्ष 2022 की रात घर के भीतर बरामदे में मां के बगल सोई हुई थी। आधी रात शराब के नशे में धुत कलयुगी पिता सुंदर लाल पहुंचा और मुंह दबाकर हवस का शिकार बना डाला। इसके बाद किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। यह भी पढ़ें- मासूम बच्ची से दुष्कर्म में अभियुक्त फूफा को 40 साल की कैद दूसरे दिन मां के साथ कोतवाली पहुंच पीड़िता ने मामले की नामजद शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित पिता के खिल...