बांदा, मई 2 -- बांदा, कार्यालय संवाददाता। बारह वर्षीय पुत्री पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले मे पिता को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने शनिवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसकी अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी पिता घटना के समय से मंडल कारागार मे निरूद्व है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि कोतवाली नगर मे तैनात तत्कालीन उप निरीक्षक दानबहादुर पाल ने कोतवाली नगर ने दो सितंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसे सूचना मिली कि मोहल्ला सर्वोदय नगर मे एक व्यक्ति ने अपनी लड़की को चाकू मारकर घायल कर दिया है। जो कि सदर अस्पताल बांदा मे भर्ती है। जिला अस्पताल में जानकारी मिली कि मनीर...