भागलपुर, सितम्बर 30 -- नवगछिया, निज संवाददाता। गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया में प्रेम विवाह के आक्रोश में बेटी, नतिनी और दामाद की हत्या करने के आरोपी पिता-पुत्र को distrito अपर सत्र न्यायाधीश 3 नीतू कुमारी के न्यायालय ने हत्या का दोषी पाकर कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गोपालपुर थाना कांड संख्या 6/24 के आरोपी पप्पू सिंह और उसके पुत्र धीरज सिंह को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 323/14 के अपराध हेतु एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा और अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्त को 341,34 के अपराध के लिए एक माह का साधारण कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड और अर्...