लोहरदगा, जून 23 -- लोहरदगा, संवाददाता । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा राजकमल मिश्रा की अदालत ने बेटी की हत्या करने वाले पिता सुमन नगेशिया दोषी करार दिया है। पीडीजे श्री मिश्रा ने सुमन को अपने एक मात्र नाबालिग बेटी की नृशंस हत्या के आरोपी पिता सुमन नगेसिया को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण लोक अभियोजक भरत राम ने बताया कि मामला पेशरार थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, सुमन नगेशिया दांपत्य-जीवन में एक पुत्री हुई थी। उसे पुत्र की चाहत थी।

हत्या का कारण बेटे की चाहत को लेकर वह झाड़ फूंक और ओझा-मती करने वाले डेमच नगेसिया से बात हुई। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्री की बलि देने की बात कही। यह बात आरोपी के दिलो दिमाग में घर कर गई।

हत्या की घटना फिर उसने 11 नवं...