बांदा, जनवरी 28 -- बांदा। संवाददाता प्रेमी से बात करने पर 17 साल की बेटी की गला घोटकर हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए हत्यारे पिता पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए किशोरी के भाई को बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि नरैनी थाना क्षेत्र के पौसरा पुरवा अंश गुढाकला निवासी गोरेलाल उर्फ नीरज राजपूत ने 20 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि पड़ोस में रहने वाली 17 वर्षीय रैना देवी पुत्री देशराज राजपूत की उससे दोस्ती थी। वह फोन पर उससे बात करती थी। सुबह से न तो उसका फोन आया और न उससे मुलाकात हुई। आस पड़ोस में भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रभार...
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