कानपुर, जनवरी 21 -- कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के रसवल रावत गांव की रहने वाली बीस वर्षीय पुत्री की गला घोटकर हत्या कर शव नदी में फेंकने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-4 ने आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में माती कारागार भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक विशाल सिंह ने बताया कि 12 अक्टूबर 2022 को रिंद नदी किनारे बकरी चराने गए रूरा क्षेत्र के पैलाही गहलो निवासी प्रशांत राजपूत ने नदी किनारे एकबीस साल की युवती का शव पड़ा देखा था। इसपर उसने डायल- 112 पर पुलिस को शव पड़े होने की सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रयास के बाद भी शिनाख्त नहीं होने पर अज्ञात में पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के ...