पटना, अगस्त 7 -- बेटी का गला दबाकर हत्या के जुर्म में पिता बंटी कुमार शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-32 राकेश कमार रजक ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपित को हत्या के जुर्म में दोषी पाया। पटना के लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि इस आपराधिक मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए 13 माह में आरोपित को सजा दिलाई गयी है। परसा बाजार थाना में बंटी कुमार शर्मा की पत्नी ने पति के खिलाफ बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया था। 7 जून 2024 को आरोपित ने दरियापुर स्थित अपने घर में ही बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपित ने पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से शादी की थी। जिसका पत्नी ने विरोध कर रही...