गुड़गांव, सितम्बर 23 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। गुरुग्राम की एक अदालत ने मानवीय फैसला सुनाते हुए अवैध हथियार मामले में बंद आरोपी इकबाल उर्फ बल्लू को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आठ दिनों की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्षा जैन की अदालत ने सामाजिक और मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया। 29 जुलाई 2026 को थाना सदर गुरुग्राम में मामला दर्ज हुआ। पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर-39 के हवलदार सुनील व उनकी टीम सुभाष चौक के पास गश्त पर तैनात थी। इसी दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मार्बल मार्केट सेक्टर-34 के पास से गांव खरखड़ी निवासी मनीष नाम के युवक को पकड़ा। तलाशी लेने पर मनीष के पास से एक कट्टा बरामद हुआ, जिसका लाइसेंस वह पेश नहीं कर सका। पुलिस ने मनीष के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत...