चित्रकूट, जनवरी 31 -- चित्रकूट। संवाददाता जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने मोबाइल से बात करने पर बेटी की पिटाई कर गैरइरादतन हत्या करने में दोषी पिता 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सरैंया कस्बा निवासी मैयादीन ने बीते 12 जुलाई 2022 को रैपुरा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि इटवा निवासी उसकी बहन देवकल पत्नी बवोचन के एक बेटा अंकित व एक बेटी नीतू देवी थे। शादी के करीब 10 वर्ष बाद बहन की मौत हो गई थी। देवकल का बेटा अंकित रायपुर में प्राईवेट नौकरी करता था। जबकि भांजी नीतू घर में रहती थी। बताया कि बहनोई बवोचन बेटी नीतू पर शक करता था। जिससे मोबाइल से बात करने के लिए मना करता था। उसे 12 जुलाई 2022 को इटवा में भांजी नीतू की मौत होने की सूचन...