नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने एडल्ट महिला को अपनी पसंद के पुरुष संग रहने और शादी करने पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने वकोला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 31 वर्षीय महिला को उस स्थान पर वापस ले जाएं, जहां वह अपने मित्र के साथ महाराष्ट्र के बाहर रह रही है। महिला अल्पसंख्यक समुदाय से है और अपने परिवार के विरोध के बावजूद एक अलग धर्म के मित्र से शादी करने के लिए घर छोड़कर गई थी। 10 अक्टूबर को पिता की ओर से दायर हेबियस कॉर्पस याचिका के सिलसिले में लड़की कोर्ट में पेश हुई। यह भी पढ़ें- कौन थीं कमला, जिनके लिए विक्रम साराभाई ने बनवाया IIM; दोनों के अफेयर के थे चर्चे जस्टिस सरंग कोटवाल और श्याम चांडक ने कहा, 'वह वयस्क है। उसे अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता है।' पिता की याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी 18 अप्रैल से लापता है...