नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- नई दिल्ली, का. सं.। मालवीय नगर में अपनी दो बेटियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 53 वर्षीय महिला को साकेत जिला अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनीता अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और इस स्तर पर आरोपी के बाहर आने से गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है। अभियोजन के अनुसार, पांच मार्च को महिला के पति सुधीर अरोड़ा ने पीसीआर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी पत्नी और दोनों बेटियां घर के अंदर बंद हैं और कोई जवाब नहीं दे रहा। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर पुलिस ने 34 वर्षीय राधिका अरोड़ा और 28 वर्षीय गुनीशा अरोड़ा को अलग-अलग कमरों में मृत पाया। वहीं, सुनीता अरोड़ा बेहोश हालत में मिली। पोस...