चंडीगढ़, अप्रैल 13 -- गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर सोमवार (13 अप्रैल) को पंजाब विधानसभा ने सख्त कानून बनाने के लिए एक संशोधित विधेयक पारित किया है, जिसके तहत दोषियों को अब मरते दम तक उम्रकैद या 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून को जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 नाम दिया गया है। इस कानून के बनने पर बेअदबी में दोषी पाए जाने वालों को मृत्यु तक उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, गजटेड ऑफिसर से नीचे का कोई भी अधिकारी इस मामले की जांच नहीं कर सकेगा। इसके अलावा संशोधित विधेयक में किसी भी तरह के समझौते का प्रावधान नहीं किया गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संशोधन विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि बेअदबी की सजा मृत्यु तक उम्रक...
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