नई दिल्ली, जून 7 -- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए किसने अनुमति दी थी? यह निर्णय कब और कैसे लिया गया था? क्या आयोजकों ने आवश्यक अनुमति ली थी? ये वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर कर्नाटक सरकार को चार जून को हुई भगदड़ के संबंध में 10 जून तक हाई कोर्ट में दाखिल करने होंगे। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नौ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने इस त्रासदी के मद्देनजर अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को ये सवाल पूछे। सरकार को 10 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। यह भगदड़ चार जून की शाम को चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने हुई, जह...