नई दिल्ली, अगस्त 9 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अश्विनी पंवार की अदालत ने महिला पहलवानों की ओर से दाखिल यौन उत्पीड़न के मामले में अपने फैसले में कहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित साजिश का हिस्सा थे। अदालत का कहना है कि जिन दो मुख्य पहलवानों के आधार पर आरोप तय हुए थे वे अपने बयान से पलट गईं। उन्होंने कबूला कि उन पर दबाव बनाया गया था।राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अपने फैसले के विस्तृत आदेश में कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह पर किया गया यौन उत्पीड़न का मामला झूठा और मनगढ़ंत था। ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित था। बता दें कि अतिरिक्त मुख्य न्यायि...