गुरुग्राम, मई 2 -- हरियाणा में स्टिल्ट प्लस फोर मंजिला निर्माण के नाम पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। नगर निगम की आंतरिम रिपोर्ट में 20 हजार से अधिक अवैध निर्माण होने की बात सामने आई है। इसे हटाए जाने हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में अपनाए गए कड़े रुख और हालिया अंतरिम आदेशों के बाद, हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय में हड़कंप मच गया है। निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए अति आवश्यक नोटिस जारी करते हुए गुरुवार को रात 9:30 बजे तक हर हाल में अवैध निर्माण और उस पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन निगम की तरफ से शुक्रवार शाम तक रिपोर्ट नहीं दी गई। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका (सुनील सिंह बनाम हरियाणा राज्य) पर...