बुलंदशहर, अगस्त 20 -- अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 मनोज कुमार शासन के न्यायालय ने वर्ष 2023 में कोतवाली देहात क्षेत्र में एक युवती का फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मुकदमे का विवरण अभियोजक देवेंद्र कुमार माहुर एवं मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक पंकज राय ने बताया कि वर्ष 2023 में ग्राम अलीपुर गिझौरी थाना कोतवाली देहात निवासी आरोपी रोहित पुत्र दयाचंद ने एक युवती की आपत्तिजनक फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। पीड़िता की तहरीर पर 10 अक्टूबर 2023 को कोतवाली देहात में आरोपी के खिलाफ धारा 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच और सुनवाई पुलिस ने मामले की गहन जांच कर ...