बागपत, मार्च 18 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जौहड़ी गांव निवासी बुर्जुग के हत्यारोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जौहड़ी गांव निवासी जयवीर ने आठ सितंबर 2025 को बिनौली थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि रुपयों का तकादा करने पर पप्पू कश्यप पक्ष के लोगों ने उसके पिता जोगेराम को रंजिश में ट्रैक्टर से टक्कर मारकर घायल कर दिया। इसका पता चलने पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां गया, तो पप्पू, गौरव, आकाश, राजीव, अजय, संजय, सोनू, अक्षय, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मोनू, रामचंद्र, दीपक आदि ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। बताया कि डेढ़ माह बाद घायल जोगेराम की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी...