मुंबई, सितम्बर 8 -- कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर 'चौकीदार चोर है' 'चोरों के सरदार' और 'कमांडर-इन-थीफ' कहने वाली टिप्पणी से जुड़ा है। कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। राहुल गांधी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कथित बयान में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था और न ही किसी "पहचाने जा सकने वाले या निश्चित वर्ग" को निशाना बनाया था।हाईकोर्ट ने क्या कहा? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नितिन बोरकर की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी...