अमरोहा, जून 12 -- अमरोहा। शहर के मोहल्ला कोट निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सरोज जिंदल ने उत्तर प्रदेश भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत वाद दायर करते हुए अपने दोनों बेटों से भरण पोषण के लिए दस-दस हजार रुपये प्रतिमाह दिलाने का अनुरोध किया था। मामले में एसडीएम सदर भगत सिंह चौहान ने आदेश जारी किया है कि बुजुर्ग महिला के भरण पोषण के लिए उनके दोनों बेटे वाद दर्ज होने की तिथि से पांच-पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि अपनी बुजुर्ग मां को देंगे। किसी भी प्रकार का उनका उत्पीड़न नहीं करेंगे।

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