संतकबीरनगर, मार्च 27 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम वृद्धा पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के आयु का प्रमाण अब आधार कार्ड नहीं होगा। बल्कि कुटुंब रजिस्टर और शैक्षिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। इसके लिए शासन स्तर से शासनादेश में आंशिक संशोधन कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव एल वेंकटेश्वर लू की ओर से प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त, डीएम और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र भेजा गया है।शासन ने वद्धजनों के जीवन-यापन के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की है। इसके लिए पात्रता शर्तें हैं कि लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। 16 मई 2018 को वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आदेवक की आयु की गण...