बुकस्टॉल लगाने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक
नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को एकल जज की पीठ के एक आदेश पर रोक लगा दी। आदेश में सीपीआई(एम) को उत्तर-24 परगना जिले के बोंगांव में बुकस्टॉल लगाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि सड़क किनारे कोई भी स्टॉल बिना जरूरी इजाजत के नहीं लगाया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि पार्टी वहां मेज और छाता लगाकर भी स्टॉल नहीं लगा सकती। पीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की। यह भी पढ़ें- Delhi News: बेंगलुरु पुलिस का तिरंगा मार्च को अनुमति से इनकार यह रोक बंगाल सरकार की एक याचिका पर लगाई गई है। सरकार ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज पीठ के गुरुवार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प...
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