बरेली, मई 30 -- बीड़ी को लेकर नशे में गैरइरादतन हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विजेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने दोषी छोटू उर्फ़ तस्लीम को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई. कोर्ट में दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है. डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत और एडीजीसी क्राइम सुनील पांडेय ने बताया कि थाना बहेड़ी में मोहल्ला शेरनगर निवासी आसिफ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.आरोप था कि उसका भाई आरिफ 10 अप्रैल 2022 को गया था वापस घर नहीं लौटा. अगले दिन शमशुल ठेकेदार के प्लाट में आरिफ का शव मिला. विवेचना में खुलासा हुआ कि छोटू उर्फ़ तस्लीम निवासी नई बस्ती बहेड़ी से लिपटकर आरिफ ने बीड़ी मांगी तह.छोटू उर्फ़ तस्लीम ने आरिफ को धक्का देकर ईट से हमला कर दिया.जिससे आरिफ की मौत हो गई.बहेड़ी पुलिस ने छोटू उर्फ़ तस्लीम के खिलाफ गैरइरादतन हत्या में चार्जशीट पेश की ...