गोंडा, जनवरी 1 -- गोण्डा,विधि संवाददाता। अतिरिक्त अपर सिविल जज महिमा चौधरी ने स्टेट बैंक के करनैलगंज शाखा से बैंक व बैंक के अधिकारियों को गुमराह कर दुबारा ऋण लेने के बीस लाभार्थियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया है । इस आदेश के बाद लाभार्थियों में हडकंप मच गया है। भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अध्यक्ष, सिविल बार एसोशिएसन विवेक मणि श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के करनैलगंज शाखा से बीस काशतकारों द्वारा बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को गुमराह करके व गलत शपथ पत्र देकर ऋण ले लिया था। बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बार-बार ऋण राशि अदा किये जाने के सम्बन्ध में कहे जाने के बाद भी कास्तकारों द्वारा ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। जिस कारण भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी ने शिव प्रसाद प...