नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पास लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को नियंत्रित करने का अधिकार है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नियंत्रक के तौर पर उसकी कानूनी भूमिका लाइसेंस मिलने के बाद ही शुरू होती है। मुख्य न्यायाधीश (सूर्यकांत) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह जानना चाहा कि बीसीआई को कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करने वाली एक्सपर्ट बॉडी कैसे माना जा सकता है, जबकि कानून के जानकार और शिक्षाविद शैक्षणिक मामलों से निपटने के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। यह भी पढ़ें- कानून की पढ़ाई कौन तय करेगा? बार काउंसिल के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त बीसीआई लॉ कॉलेजों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? असली सवाल यही है। उनकी कान...