संतकबीरनगर, अप्रैल 2 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एक उपभोक्ता द्वारा क्रय किए फॉर्च्यूनर वाहन का ऋण सुरक्षा बीमा के दौरान हुए मृत्यु पर बीमा रकम रुपए 27 लाख 50 हजार मृत्यु दिनांक चार जनवरी 2024 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। इसके अतिरिक्त क्षति पूर्ति के रूरूप में रुपए दो लाख अतिरिक्त व वाद व्यय के रुप में रुपए 10 हजार अदा कना होगा। मामला एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है।नगर पालिका खलीलाबाद के पूर्व अध्यक्ष नूरुल इस्लाम के पुत्र अलीम खान व अजीम खान तथा उनकी दोनों विवाहित पुत्रियों ने न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उनकी मां शाहिना फिरदौस ने 27 जनवरी 2023 को लखनऊ से एक फॉर्च्यून...