चित्रकूट, मार्च 10 -- चित्रकूट। संवाददाता जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने दो करोड़ का बीमा क्लेम लेने के लालच में निर्दोष की जान लेने वाले जेल में बंद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित ने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।राजापुर थाना क्षेत्र के सिकरी अमान के पास बीते दो जुलाई 2025 को आग का गोला बनी कार में एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में कंधवनियां निवासी गिरजाशरण सिंह ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि संबंधित कार उनके साले के नाम थी। जिसे उनके दामाद मप्र के रींवा जिले के कनपुरा निवासी सुनील सिंह चलाते थे। बेटी बेटी हेमा सिंह के मुताबिक सुनील सिंह अकेले कार लेकर सुल्तानपुर गए थे। बरामद मोबाइल के आधार पर शव की शिनाख्त परिजनों ने सुनील सिंह के रूप म...