शामली, मार्च 17 -- शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने एटीएम कार्ड से जुड़े दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान न करने के मामले में बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में आदेश देते हुए बीमा राशि व क्षतिपूर्ति अदा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने बैंक की सेवा में कमी मानते हुए बैंक अधिकारियों पर अर्थदंड भी लगाया है। थानाभवन क्षेत्र के ग्राम मंटी हसनपुर निवासी राजकली पत्नी स्व. राजबीर सिंह ने बैंक के खिलाफ परिवाद दायर किया था। परिवादी का कहना था कि उनके पति का बचत खाता विपक्षी बैंक की शाखा थानाभवन में संचालित था, जिस पर बैंक द्वारा एटीएम कार्ड जारी किया गया था। इस कार्ड के साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में दो लाख रुपये का बीमा कवर भी उपलब्ध था। 17 जुलाई 2020 को उनके पति राजबीर सिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्होंन...
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