बीमा के बाद भी इलाज खर्च से इन्कार, अब देने होंगे 4.60 लाख रुपये
कानपुर, जुलाई 27 -- - हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी नहीं दिया पेसमेकर लगाने का पैसा कानपुर, प्रमुख संवाददाता। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी बीमा कंपनी ने इलाज में हुए खर्च को देने से इन्कार कर दिया। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इलाज में खर्च 4.06 लाख रुपये के साथ 40 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 15 हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं।मूलरूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले कल्याणपुर मित्र विहार निवासी अरविंद कुमार द्विवेदी ने 10 जनवरी 2022 को स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मॉल रोड के शाखा प्रबंधक और ननबक्कम चेन्नई कार्यालय के प्रबंध निदेशक के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। बताया था कि वह फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बंथर उन्नाव में वरिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। से...
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