अंबेडकर नगर, जनवरी 20 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रक की मरम्मत में आए खर्च 15 लाख 44 हजार 204 रुपए न दिए जाने के परिवाद के मामले में जिला आयोग के अध्यक्ष दयाराम एवं सदस्या किरन ने बीमा कम्पनी को जिम्मेदार ठहराया है। पीठ ने सुनवाई के् उपरान्त बीमा कम्पनी को मरम्मत में हुए व्यय पर सात प्रतिशत व्याज की दर से परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिवस में अदा करने के साथ आर्थिक एवं मानसिक क्षति के रूप में दो लाख 10 हजार रुपए देने के लिए आदेशित किया है। निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन न करने पर बीमा कम्पनी को नौ प्रतिशत व्याज देना होगा। जिला आयोग में अधिवक्ता अजीत पांडेय द्वारा नगर के इन्द्रलोक कालोनी निवासी संतोष कुमार सिंह पुत्र अजीत कुमार ने तीन फरवरी 2024 को परिवाद दायर कर शाखा प्रभारी लिवर्टी जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.