बस्ती, जनवरी 2 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने किसान की क्षतिग्रस्त हुई धान की फसल का बीमा भुगतान नहीं करने पर बीमा कंपनी व बैंक की लापरवाही को गम्भीर कृत्य माना है। अदालत ने हर्जाना लगाते हुए 45 दिन के अंदर फसल नुकसान की बीमा लाभ देने का आदेश दिया है। रूधौली क्षेत्र के पड़री गांव निवासी अखिलेश कुमार त्रिपाठी ने विजय कुमार त्रिपाठी एडवोकेट के माध्यम से आयोग मे परिवाद दाखिल किया कि खरीफ फसल की बुवाई करने के बाद पूर्वांचल बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रीमियम देकर बीमा कराया था। बारिश से तीन एकड़ फसल नष्ट हो गई थी। पूर्वांचल बैंक की शाखा पड़री के शाखा प्रबंधक ने भी जिला कृषि अधिकारी को किसान को बीमा धनराशि दिलाने के लिए पत्र प्...