शामली, सितम्बर 3 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने निजी बीमा कंपनी स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चेन्नई के महाप्रबंधक और पानीपत शाखा प्रबंधक पर सेवा में कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आयोग ने परिवार सुरक्षा बीमा क्लेम के तहत 6,50,790 रुपये अदा करने के निर्देश दिए। कैराना निवासी विवेक कमल ने आयोग में वाद दायर कर आरोप लगाया कि कंपनी के एजेंट द्वारा हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाई गई थी। प्रीमियम समय पर जमा करने और नवीनीकरण के बाद भी दुर्घटना में घायल होने पर कंपनी ने गलत रिपोर्ट का हवाला देकर क्लेम देने से इनकार कर दिया। बाद में डॉक्टर द्वारा प्रमाणपत्र देने पर यह साबित हुआ कि हाइपरटेंशन या हृदय रोग से पीड़ित होने की बात गलत थी। आयोग अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य...