बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये देने का आदेश
चाईबासा, अगस्त 11 -- चाईबासा, संवाददाता। कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज पर हुए खर्च का बीमा दावा खारिज करना बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी की ओर से पूरे दावे को खारिज करने को अनुचित मानते हुए शिकायतकर्ता रंजिता पॉल के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये बीमा दावा राशि, एक लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना एवं उत्पीड़न के मुआवजे तथा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला रंजिता पॉल पत्नी देबज्योति पॉल, निवासी बंदपाड़ा,चाईबासा का है। यह भी पढ़ें- कोरोना इलाज का बीमा दावा खारिज करना कम्पनी को पड़ा भारी,उपभोक्ता आयोग ने माना सिर्फ जांच रिपोर्ट के आधार पर पूरे - दावे को खारिज करना अनुचित उ...
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