बीमा कंपनी को 31.12 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश
काशीपुर, मई 20 -- काशीपुर, संवाददाता। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को 31.12 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने बीमा कंपनी को यह राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने को कहा है। मामला 20 अक्तूबर 2020 का है। अफजलगढ़ के मोहल्ला गौर अली खां निवासी और खालसा ढाबा के मालिक रणजीत सिंह भाटिया अपनी पत्नी मंजीत कौर के साथ बाइक से दवा लेने बाजपुर जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम कनौरी के पास विपरीत दिशा से आए छोटा हाथी वाहन ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में रणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी घायल हो गईं। घटना के बाद मृतक के भतीजे गोविंद सिंह ने बाजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद मंजीत कौर ने अपने अधिवक्ता कैला...
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