भदोही, मार्च 10 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को पीड़ित को एक लाख 40 हजार भुगतान का आदेश दिया। दुकान में आग लगने के बाद क्लेम न देने पर आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ आदेश दिया है। निर्देश दिया कि पूरी धनराशि छह फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ अदा करें। आयोग के रीडर स्वतंत्रत रावत ने बताया कि सुंदरपुर निवासी सुभाषचंद्र यादव ने 11 सितंबर 2025 को आयोग में परिवाद दाखिल किया था। जिसमें कहा था कि उसकी गोयल गली में रेडिमेंट साड़ी सेंटर की दुकान थी। मैंने आईसीआईसीआई लोंबार्ड इंश्योरेंस कंपनी से दुकान का बीमा कराया। उसी दौरान 18 सितंबर, 2024 को उसकी दुकान में आग लग गई। बीमा कंपनी ने उसका क्लेम देने से मना कर दिया। पीड़ित ने बीमा कंपनी से 14 लाख 83 हजार 500 रूपये, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए दो लाख और वाद व्यय के लिए 50 ...